हरियाणा ग्रुप C व D के 58,000 पदों की परीक्षा का परिणाम रद्द, आर्थिक-सामाजिक आधार अंकों पर पुनर्विचार करेगा हाईकोर्ट
हरियाणा हाईकोर्ट ने 58,000 सरकारी पदों की परीक्षा को रद्द किया। सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए गए 5 अंक लाभ को असंवैधानिक माना गया। अब नई मेरिट सूची बनेगी।
हरियाणा, 25 जुलाई 2024: हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और डी के करीब 58,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। हरियाणा सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
Main Points
कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंकों का लाभ देना असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसे एक प्रकार का आरक्षण करार दिया। कोर्ट का कहना था कि जब राज्य सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है, तो अलग से यह श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है।
सरकार की पुनर्विचार याचिका
सरकार की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने कहा कि पहले सामाजिक और आर्थिक आधार पर लाभ देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। यह लाभ देने से पहले सीईटी में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ देने से परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। यह संविधान के अनुरूप नहीं है। केवल पीपीपी धारकों को ही योग्य मानना गलत है।
पारदर्शिता के लिए सुझाव
हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को परीक्षा आयोजित करने में अनुभवी व्यक्ति को कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुझाव दिया कि किसी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब बिना इन अंकों का लाभ दिए मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसके बाद नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हरियाणा सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एसएलपी (स्पेशल लीव पेटिशन) को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर हरियाणा सरकार ने दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया है और पुनर्विचार की अपील की है।
विवाद की जड़
विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर सार्वजनिक नौकरियों में हरियाणा के नागरिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया। ग्रुप सी और डी के पदों को भरने के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 5 अंकों का लाभ दिया गया था। बाद में पाया गया कि कुछ आवेदकों का दावा गलत था। आयोग ने आवेदकों को दावा वापस लेने का मौका दिया। 25 जुलाई 2023 को अंतिम परिणाम जारी किया गया और 27 जुलाई 2023 को 6223 आवेदकों ने दावा वापस ले लिया।